Political Science notes
Quick Revision Notes
भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था – संपूर्ण नोट्स
प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कक्षा 10/12 के लिए: संविधान निर्माण, समितियाँ, मौलिक अधिकार, संसद, न्यायपालिका और प्रमुख संशोधन।
1️⃣ संविधान निर्माण: गठन एवं संरचना
🛡️ गठनजुलाई 1946 (कैबिनेट मिशन योजना)
📅 प्रथम बैठक9 दिसंबर 1946
⏳ निर्माण अवधि2 वर्ष 11 माह 18 दिन
💰 कुल व्यय₹64 लाख
👥 कुल सदस्य389 (प्रारंभिक)
📉 विभाजन बाद299 सदस्य
👑 देशी रियासत70 सदस्य
👩 महिला सदस्य15
2️⃣ प्रमुख पदाधिकारी (Key Figures)
| पद 🏛️ | नाम 👤 |
|---|---|
| अस्थायी अध्यक्ष | डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा |
| स्थायी अध्यक्ष | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| उपाध्यक्ष | एच. सी. मुखर्जी |
| संवैधानिक सलाहकार | बी. एन. राव |
| प्रारूप समिति अध्यक्ष | डॉ. भीमराव अंबेडकर |
3️⃣ महत्वपूर्ण तिथियाँ (Timeline)
| तिथि 📅 | घटना 📝 |
|---|---|
| 9 Dec 1946 | संविधान सभा की प्रथम बैठक |
| 11 Dec 1946 | स्थायी अध्यक्ष का चुनाव |
| 13 Dec 1946 | उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू जी द्वारा) |
| 22 Jan 1947 | उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत |
| 22 July 1947 | राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया |
| 29 Aug 1947 | प्रारूप समिति का गठन |
| 26 Nov 1949 | संविधान अंगीकृत (Adopted) |
| 24 Jan 1950 | हस्ताक्षर एवं राष्ट्रगान स्वीकृत |
| 26 Jan 1950 | संविधान पूर्णतः लागू |
4️⃣ प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष
📝 प्रारूप समितिडॉ. भीमराव अम्बेडकर
🇮🇳 संघ संविधानजवाहरलाल नेहरू
🗺️ प्रांतीय संविधानसरदार वल्लभभाई पटेल
⚖️ मूल अधिकारसरदार वल्लभभाई पटेल
🎮 संचालन समितिडॉ. राजेन्द्र प्रसाद
🚩 झंडा समितिजे. बी. कृपलानी
5️⃣ विदेशी स्रोत (Foreign Sources)
| देश 🌍 | प्रावधान 📜 |
|---|---|
| 🇬🇧 ब्रिटेन | संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन |
| 🇺🇸 अमेरिका | मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका, महाभियोग |
| 🇮🇪 आयरलैंड | नीति निर्देशक तत्व (DPSP), राज्यसभा मनोनयन |
| 🇨🇦 कनाडा | सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक |
| 🇩🇪 जर्मनी | आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन |
| 🇷🇺 रूस | मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) |
| 🇿🇦 द. अफ्रीका | संविधान संशोधन प्रक्रिया |
6️⃣ मूल अधिकार (Fundamental Rights) – विस्तृत विवरण
भाग3 (अनुच्छेद 12–35)
स्रोतUSA (अमेरिका) के संविधान से
संख्या6 (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 द्वारा हटा)
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
| अनु. 14 | विधि के समक्ष समानता (कानून सबके लिए बराबर है)। |
| अनु. 15 | धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। |
| अनु. 16 | लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) में अवसर की समानता। |
| अनु. 17 | अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत। (बहुत महत्वपूर्ण) |
| अनु. 18 | उपाधियों का अंत (शिक्षा/सेना को छोड़कर कोई 'राजा/महाराजा' जैसी उपाधि नहीं)। |
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
| अनु. 19 | 6 प्रकार की स्वतंत्रता: (1) बोलने की, (2) सभा करने की, (3) संघ बनाने की, (4) घूमने की, (5) बसने की, (6) व्यापार करने की। (प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है)। |
| अनु. 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (एक गलती की एक सजा)। |
| अनु. 21 | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (जीवन का अधिकार)। |
| अनु. 21A | 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा (RTE)। |
| अनु. 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण (24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना)। |
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
| अनु. 23 | मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी (बेगार) पर रोक। |
| अनु. 24 | 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों/खदानों में काम करने पर रोक। |
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
| अनु. 25 | किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आजादी। (सिखों को कृपाण रखने का अधिकार इसी से है)। |
| अनु. 26 | धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। |
| अनु. 27 | धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स (Tax) देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। |
| अनु. 28 | सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। |
5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
| अनु. 29 | अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अपनी भाषा/लिपि बचाने का अधिकार)। |
| अनु. 30 | अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। |
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
अनुच्छेद 32: इसे डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है:
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (2) परमादेश, (3) प्रतिषेध, (4) उत्प्रेषण, (5) अधिकार पृच्छा।
7️⃣ केंद्र सरकार (Union Government)
👑 राष्ट्रपति (President)
अनुच्छेद52
कार्यकाल5 वर्ष
त्यागपत्रउपराष्ट्रपति को
महाभियोगअनुच्छेद 61
🏛️ संसद (Parliament)
संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा
| तुलना | 🟢 लोकसभा (निम्न) | 🔴 राज्यसभा (उच्च) |
|---|---|---|
| प्रकृति | अस्थायी (5 साल) | स्थायी सदन |
| अधिकतम सदस्य | 550 | 250 |
| वर्तमान सदस्य | 543 | 245 |
| कार्यकाल | 5 वर्ष | 6 वर्ष |
| न्यूनतम आयु | 25 वर्ष | 30 वर्ष |
नोट: 104वें संशोधन (2020) द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सीटों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है।
8️⃣ राज्य सरकार (State Government)
👤 राज्यपालनियुक्ति: राष्ट्रपति | शपथ: HC मुख्य न्यायाधीश
🏛️ विधानसभासभी राज्यों में (60-500 सीट)
🏢 विधानपरिषदकेवल 6 राज्यों में (बिहार, UP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना)
9️⃣ न्यायपालिका (Judiciary)
⚖️ सर्वोच्च न्यायालय (SC)
स्थापना28 Jan 1950
जज संख्या34 (1 CJI + 33)
रिटायरमेंट65 वर्ष
⚖️ उच्च न्यायालय (HC)
कुल संख्या25
नवीनतमअमरावती (AP)
रिटायरमेंट62 वर्ष
🔟 पंचायती राज (Panchayati Raj)
🌱 शुरुआत2 Oct 1959 (नागौर, राजस्थान)
📜 समितिबलवंत राय मेहता (त्रिस्तरीय)
73वाँ संशोधनग्राम पंचायत (संवैधानिक दर्जा)
74वाँ संशोधननगर पालिका
1️⃣1️⃣ महत्वपूर्ण आयु सीमा (Age Limits)
| पद | न्यूनतम आयु |
|---|---|
| राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / राज्यपाल | 35 वर्ष |
| राज्यसभा / विधानपरिषद सदस्य | 30 वर्ष |
| PM / CM / लोकसभा / विधानसभा | 25 वर्ष |
| पंचायत चुनाव / वोट डालना | 21 / 18 वर्ष |
🔥 प्रमुख संविधान संशोधन (Top Amendments)
- 1वाँ (1951): 9वीं अनुसूची (भूमि सुधार) जोड़ी गई।
- 42वाँ (1976): "मिनी संविधान" (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द; मूल कर्तव्य)।
- 44वाँ (1978): संपत्ति का अधिकार हटाया गया।
- 52वाँ (1985): दलबदल विरोधी कानून।
- 61वाँ (1989): वोटिंग उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष।
- 86वाँ (2002): शिक्षा का अधिकार (RTE)।
- 101वाँ (2016): GST लागू।
- 103वाँ (2019): EWS (10% सवर्ण आरक्षण)।
- 104वाँ (2020): SC/ST आरक्षण +10 साल; एंग्लो-इंडियन खत्म।
- 106वाँ (2023): नारी शक्ति वंदन (33% महिला आरक्षण)।
📝 अपडेट्स (Updates)
- High Courts: भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हैं।
- Lok Sabha: एंग्लो-इंडियन सीटें समाप्त होने से अधिकतम संख्या अब 550 है।
- Legislative Council: J&K के बाद अब केवल 6 राज्यों में विधानपरिषद है।
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